नोएडा पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले नाबालिग को दी चेतावनी : माता पिता पर होगी कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस ने लिया एक्शन
गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्तालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने के संबंध में उनके माता-पिता को कड़ी चेतावनी जारी की है। नियम लागू होते ही 5 नाबालिग के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हे।
गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्तालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने के संबंध में उनके माता-पिता को कड़ी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने इस मामले में बयान जारी कर अभिभावकों को आगाह किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए अभिभावकों को पुलिस की सलाह है कि वो अपने बच्चों को गैर कानूनी तरीके से वाहन चलाने से रोकें। हालांकि जिले में कानून लागू होते ही ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है।
पुलिस की ओर से किया गया बयान जारी
दरअसल इस नियम को लेकर गौतमबुद्धनगर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है। और उनके द्वारा कहा गया है कम उम्र के वाहन चालकों के माता-पिता या फिर उनके अभिभावकों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई जाएगी, यहां तक कि करने वालों के वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द करने और 25 साल की उम्र तक नाबालिग को लाइसेंस नहीं देने की चेतावनी दी है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने नियम लागू होते ही 5 नाबालिग के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हे।
नाबालिगों को वाहन चलाना अनुचित और अवैध
गौरतलब है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के अन्य हिस्सों में लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर नाबालिगों से जुड़ी कई घटनाओं के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर पुलिस ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। हालांकि पुलिस के अनुसार यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा है।
बता दें इसको लेकर दो दिन पहले एक आधिकारिक बयान में नोएडा पुलिस ने जोर देकर बोला था कि नाबालिगों के लिए कोई भी वाहन चलाना अनुचित और अवैध है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से साफ़ तौर पर बोला गया कि किसी भी माता-पिता को किसी भी परिस्थिति में अपने कम उम्र के बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसा करना गैरकानूनी है।
कानून के तहत कार्रवाई होगी
बता दें नोएडा पुलिस ने इस कानून को लेकर य़ह साफ कर दिया है कि मोटरवाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा वाहन चलाने पर सजा एवं जुर्माने के अनुसार अभिभावक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हालांकि इस नियम को तोड़ने वालों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। वहीं 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। ऐसा करने वालों बच्चों पर 25 वर्ष तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी के लिए अपात्र माना जाएगा। वहीं नोएडा ट्रैफ़िक पुलिस कानून लागू होते ही 5 नाबालिग के माता पिता के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हालांकि इस कानून को फिलहाल गौतमबुद्धनगर में लागू किया गया है। लेकिन आने वाले समय में देश के अन्य हिस्सों में इस कानून को लागू किया जा सकता है।
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