योगी सरकार के फैसले का विपक्ष से लेकर सहयोगी भी कर रहे हैं विरोध, जाने क्या है नजूल संपत्ति बिल? क्यों हो रहा है विरोध

उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार के द्वारा नजूल संपत्ति बिल पारित तो कर दिया है। लेकिन इस बिल के पारित होते ही यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। यहां तक नजूल बिल का विरोधी के साथ सरकार के सहयोगी भी जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं इसी विरोध को देखते हुए यह बिल विधान परिषद में लटक गया है।

Aug 3, 2024 - 17:48
Aug 3, 2024 - 17:50
योगी सरकार के फैसले का विपक्ष से लेकर सहयोगी भी कर रहे हैं विरोध, जाने क्या है नजूल संपत्ति बिल? क्यों हो रहा है विरोध

उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार के द्वारा नजूल संपत्ति बिल पारित तो कर दिया है। लेकिन इस बिल के पारित होते ही यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। यहां तक नजूल बिल का विरोधी के साथ सरकार के सहयोगी भी जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं इसी विरोध को देखते हुए यह बिल विधान परिषद में लटक गया है। इस बिल को लेकर अब उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। 
हालांकि इस बिल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जोरदार विरोध झेलना पड़ रहा है, जिसके बाद सीएम योगी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये तीसरा ऐसा मामला है, जिस पर हंगामा मचा है। हालांकि नजूल संपत्ति विधेयक को अभी प्रवर समिति के पास भेजा गया है लेकिन इसके अटकने से एक बार फिर यूपी में सियासी घमासान की भरपूर संभावनाएं हैं। इससे साफ़ तौर पर लगता है उत्तर प्रदेश में सियासत हलचल तेज होने वाला है। 

विधान परिषद में अटका बिल 

बता दें विधानसभा में यूपी के संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने जब नजूल संपत्ति विधेयक को रखा, वहीं उस वक्त ये बिल काफी हंगामे के बीच विधानसभा से पारित तो हो गया। लेकिन इस बिल को पटल पर रखने के साथ ही सपा-कांग्रेस समेत कई बड़े नेता और विधायक इसके विरोध में नजर आए। इसके बाद जब इस विधेयक को विधानपरिषद में पेश किया गया, लेकिन एक रणनीति के तहत विधान परिषद में इसे अटका दिया गया। 

नाराज विधायकों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से की मुलाकात 

वही अब इसको लेकर बताया जा रहा है कि विधेयक से नाराज कई विधायकों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाक़ात की और इससे नुकसान होने की आशंका जाहिर की है। इस मामले में नाराज विधायकों का कहना है कि इस बिल से आने वाले समय में मुश्किलें सामने आएंगी। वहीं इस बिल से कुंडा से विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह भी विरोध करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये जनता के हित में नहीं है इससे लोग जमीन से बेदखल होंगे और उनके घर टूटेंगे। हालांकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि कई विधायकों ने इस बिल को रोकने की मांग की है, जिसके बाद ये तय हुआ कि नजूल विधेयक को विधान परिषद में रोका जाएगा।

क्या है नजूल संपत्ति विधेयक? 

आइए जानते हैं क्या है नजूल बिल और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। आने वाले समय में इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक, 2024 का उद्देश्य नजूल भूमि को निजी स्वामित्व में बदलने से रोककर उसे विनियमित करना है। नजूल भूमि सरकारी स्वामित्व वाली है लेकिन सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रबंधित नहीं की जाती है। सरल शब्दों में, यह वह भूमि है जिसे सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित करती है और उपयोग करती है, जैसे कि बुनियादी ढांचे या प्रशासनिक कार्यालयों का निर्माण।

ब्याज के साथ रिफंड अनिवार्य

बता दें इस विधेयक में प्रस्ताव है कि नजूल भूमि को निजी व्यक्तियों या संस्थानों को हस्तांतरित करने के लिए किसी भी अदालती कार्यवाही या आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और इतना ही नहीं इसे खारिज भी कर दिया जाएगा। वहीं यह सुनिश्चित करते हुए कि ये भूमि सरकारी नियंत्रण में रहेगी। वही यदि भुगतान स्वामित्व परिवर्तन की प्रत्याशा में किया गया था, तो बिल जमा तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की सीमांत निधि आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) पर गणना की गई ब्याज के साथ रिफंड अनिवार्य करता है।

इसका उद्देश्य नजूल भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित

गौरतलब है कि यह सरकार को अच्छी स्थिति वाले वर्तमान पट्टाधारकों के लिए पट्टे का विस्तार करने की शक्ति देता है, जो नियमित रूप से किराए का भुगतान करते हैं और पट्टे की शर्तों का पालन करते हैं। और यह सुनिश्चित करता है कि आज्ञाकारी पट्टाधारक भूमि को सरकारी संपत्ति के रूप में बनाए रखते हुए इसका उपयोग जारी रख सकते हैं। विधेयक का उद्देश्य नजूल भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और अनधिकृत निजीकरण को रोकना है। हालांकि फिलहाल इसपर रोक लगा दिया गया है।

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