नोएडा में 18 साल से कम उम्र के ड्राइविंग करने से हो जाए सावधान : भरना पड़ सकता है जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट जल्द ही एक अभियान शुरू कर रहा है। जिसके तहत सड़कों पर नाबालिग अगर दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए, तो उनके अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
देश में लगातार रोड एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खास करके युवा वर्ग बाइक या कार अपना स्वैग दिखाने के लिए स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। और इसमें भी बहुत सारे नाबालिग बच्चे होते हैं। जो स्कूल या कॉलेज कार या बाइक से जाते हैं। और ये अनजाने में या जानबूझकर वो अपराध कर रहे होते हैं जिसका इन्हें नहीं पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं। हालांकि ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के पुणे से भी सामने आया था। जिसमें एक नाबालिग ने गाड़ी से किसी को कुचल दिया था। जिसके बाद देश में इसको लेकर जमकर विवाद भी हुआ था। लेकिन अब नोएडा में नाबालिग बच्चों के द्वारा ड्राइव करने वालों की खैर नहीं। क्योंकि पुलिस इसको लेकर कड़े नियम बना रही है।
पुलिस शुरू करने वाली है अभियान
जिससे उन्हें अच्छा-खासा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यहां तक कि इसका खामियाजा बच्चों के अभिभावक को भी भुगतना पड़ सकता है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट जल्द ही एक अभियान शुरू कर रहा है। जिसके तहत सड़कों पर नाबालिग अगर दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए, तो उनके अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक साल तक वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।
यातायात पुलिस ने क्या कहा
दरअसल पुलिस के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा दो पहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन किसी भी दशा में उचित नहीं है। वहीं यातायात पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। आगे पुलिस का कहना है कि सभी अभिभावकों से अपील है कि जनपद गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं के द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जबकि इसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र-छात्रा, बच्चों को दो पहिया या चार पहिया वाहन किसी भी दशा में न दें।
25,000 का किया जाएगा जुर्माना
बता दें यातायात पुलिस, गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट की ओर से अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी और पकड़े जाने पर मोटरवाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस के अनुसार, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के द्वारा वाहन चलाने पर सजा और जुर्माने के मुताबिक अभिभावक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है।
गौरतलब है कि इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा 25,000 तक का जुर्माना भी किया जाएगा। इसके साथ ही 12 महीने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। वहीं अपराध करने वाले बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का भी प्रावधान है। वही नोएडा पुलिस ने शहर में बढ़ते हुए एक्सीडेंट को देखते हुए य़ह निर्णय लिया है। वही इसको लेकर अधिकारियों का कहना है इस नियम को लागू करने पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द ही शहर में य़ह नियम लागू हो जाएगा।
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