
नोएडा: पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने जिले में शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (पहले की धारा 144) लागू कर दी है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आज, 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 8 मई 2026 तक लागू रहेगा।
क्यों लागू की गई धारा 163?
पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आगामी दिनों में विभिन्न त्योहारों, परीक्षाओं और प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।
इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी:
आदेश के प्रभावी रहने के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर सख्त रोक रहेगी:
बिना अनुमति मजमा: एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)।
विरोध प्रदर्शन: बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस या धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
हथियार ले जाने पर रोक: सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (लाइसेंसी शस्त्र भी), लाठी-डंडा या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र: बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
भड़काऊ कंटेंट: सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने वालों पर पुलिस की साइबर सेल कड़ी नजर रखेगी।
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 163 के अंतर्गत लागू किए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सावधान रहें: नोएडा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या हेल्पलाइन नंबर पर दें।

