Lalu Yadav: क्या लालू यादव गिरफ्तार हो जाएंगे? इन 2 विकल्प से मिल सकती है राहत; पढ़ें कानून के जानकार की राय
Lalu Yadav: क्या लालू यादव गिरफ्तार हो जाएंगे? इन 2 विकल्प से मिल सकती है राहत; पढ़ें कानून के जानकार की राय
Bihar Politics बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश की ग्वालियर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। ग्वालियर के एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से स्थाई वारंट जारी किया गया है। यह वारंट उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में जारी हुआ है। साल 1995 और 1997 के फार्म 16 के अंदर हथियारों की सप्लाई का आरोप लगाया है।
पटना। Bihar Political News Today: लालू यादव के खिलाफ वारंट मामले में बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य एवं वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने अपनी राय देते हुए कहा कि चुनावी माहौल में लगभग तीस साल पुराने मामले में किसी अभियुक्त के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ वारंट जारी करना दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष एवं विधि व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर दवाब बनाकर ऐसी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है।
लालू के पास 2 विकल्प
Lalu Yadav Arrest Warrant: अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वारंट जारी करना यांत्रिक प्रतीत होता है। लालू जमानत याचिका या फिर हाई कोर्ट के समक्ष क्वाशिंग याचिका दायर कर राहत की गुहार कर सकते हैं। अधिवक्ता आरके शुक्ला ने अपनी राय देते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्ति एवं आम इंसान के बीच कानून कोई अंतर नहीं करता है।
पहले पटना हाईकोर्ट में जाना पड़ सकता है
अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि मामला दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है ऐसे में लालू पटना हाई कोर्ट के समक्ष ट्रांजिटरी जमानत याचिका का आवेदन देकर मध्य प्रदेश की अदालत के समक्ष अंतरिम जमानत या औपबंधिक जमानत की गुहार लगा सकते हैं। इसके अलावा वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष क्वाशिंग याचिका दायर कर सकते हैं।
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