दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगा झटका :अंतरिम ज़मानत की अर्जी पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। जहां सिसोदिया कोर्ट से जमानत की इंतजार में हैं। जिसके लिए पूर्व उपमुख्‍यमंत्री ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई टाल दी गई है। बता दें कि दिल्‍ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष स‍िसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। 

Apr 12, 2024 - 16:34
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगा झटका :अंतरिम ज़मानत की अर्जी पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। जहां सिसोदिया कोर्ट से जमानत की इंतजार में हैं। जिसके लिए पूर्व उपमुख्‍यमंत्री ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई टाल दी गई है। बता दें कि दिल्‍ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष स‍िसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। 
हालांकि राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने उनकी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की। वहीं कोर्ट ने सीबीआई और ED को मनीष सिसोदिया की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। अब सिसोदिया की अंतरिम जमानत की अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। 

20 अप्रैल का करना होगा इंतजार

गौरतलब है कि दिल्‍ली के पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांग की थी। इसको लेकर उन्‍होंने राउज एवेन्‍यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्‍पेशल जज ने जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्‍त देते हुए हियरिंग को 20 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया हाल में अपने रिश्‍तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी, जिसे स्‍वीकार कर लिया गया था। वही अब एक बार फिर से उन्‍होंने अंतरिम जमानत की मांग की है। हालांकि अब सिसोदिया को ज़मानत के 20 अप्रैल का इंतजार करना होगा। 

भतीजी की शादी के लिए मिली जमानत

बता दें कि मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्‍यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और जांच एजेंसियों की दलीलों को सुनने के बाद AAP के वरिष्‍ठ नेता मनीष सिसोदिया को तीन दिन की जमानत दी थी। बताते चलें कि तत्‍कालीन स्‍पेशल जज एम. नागपाल ने मनीष सिसोदिया को 2 लाख का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा कराने का आदेश दिया था। वहीं मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को हिरासत में लिया गया था, तब से वह जेल में बंद हैं।हालांकि, इस दौरान उन्‍होंने कई ग्राउंड पर जमानत देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। वहीं देखने वाली बात होगी कि क्या सिसोदिया को 20 अप्रैल को जमानत मिलती है। आम आदमी पार्टी के नेता उनकी जमानत की इंतजार में हैं।

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