दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में करना होगा इंतजार : ईडी को 24 अप्रैल तक देना होगा जवाब, 29 को होगी सुनवाई
सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया गया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल की अपील पर ईडी को नोटिस भेजा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कहा है। वहीं केजरीवाल को 27 अप्रैल तक ईडी के जवाब पर प्रतिउत्तर देना होगा।
कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया गया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल की अपील पर ईडी को नोटिस भेजा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कहा है। वहीं केजरीवाल को 27 अप्रैल तक ईडी के जवाब पर प्रतिउत्तर देना होगा।
केजरीवाल को 29 अप्रैल का करना होगा इंतजार
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच में हो रही है। इस सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कई बातें कहनी चाही, जिसमें से यह था कि दिल्ली के सीएम को लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना है, आगे यह भी बोला उन्होंने की पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन में भी उनके सलाह की जरूरत है। हालांकि इसपर कोर्ट ने कहा कि वह अपनी दलील 29 अप्रैल को होने वाली बहस के लिए बचाकर रखें। इसके साथ ही सिंघवी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने की अपील की है। हालांकि इस मामलें में कोर्ट का कहना है कि 29 अप्रैल से पहले का समय नहीं दिया जा सकता है। अब केजरीवाल को 29 अप्रैल का इंतजार करना होगा।
हाई कोर्ट से हाथ लगी थी निराशा
बताते चलें कि पिछले दिनों केजरीवाल को हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी थी। वहीं हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए दिल्ली के सीएम को राहत देने से साफ़ तौर पर मना कर दिया था। इस मामलें में हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का कहना था कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मसला नहीं है। यह ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। इसलिए किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। वहीं जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती है। उन्होंने आगे य़ह बोला कि जज भी कानून के दायरे में हैं, राजनीति से नहीं हैं।
अगले हफ्ते से केजरीवाल दो मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाएंगे
बता दें कि जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने आबकारी 'घोटाले' से जुड़े पैसों की हेराफेरी मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
हालांकि तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि अगले हफ्ते से अरविंद केजरीवाल दो मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाएंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिये 'इंडिया' गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम पेश करने पर जोर दिया।
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