दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दी ज़मानत
बीआरएस नेता और विधायक के. कविता की जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से भी कई सवाल किए हैं। दरअसल ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हिरासत में लिया गया था।
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अब सुप्रिम कोर्ट ने एक और नेता को राहत मिली है। दरअसल बीआरएस नेता और विधायक के. कविता की जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से भी कई सवाल किए हैं। दरअसल ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हिरासत में लिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा
बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को 10 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें गवाहों को प्रभावित नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया है।
के कविता पर ईडी ने लगाए कई गंभीर आरोप
गौरतलब है कि ईडी ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में के कविता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं ईडी ने अपनी चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता पर इस मामले में अपनी भूमिका छिपाने के लिए कई सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया था। दरअसल ईडी ने चार्जशीट में बताया कि उन्हें के कविता के पास से 9 मोबाइल फोन मिले थे लेकिन उनमें से सभी फोन फॉर्मेट थे। किसी में भी कोई डेटा नहीं था। जबकि ईडी ने ये भी कहा कि के. कविता ने फाइव स्टार होटल में 10 लाख रुपये का एक कमरा बुक किया था। इसके साथ ही के कविता गवाहों को भी प्रभावित करने में शामिल थीं। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
दरअसल सुप्रिम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की दो जजों की पीठ ने के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पहले ही पांच महीने जेल में बिता चुकी हैं और मुकदमा जल्द शुरू होने की उम्मीद नहीं है, भले ही अभियोजन पक्ष का दावा है कि उसकी जांच पूरी हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है
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