सीएम केजरीवाल के बाद हो सकती है अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी ED ने कोर्ट का किया रुख दिल्ली वल्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला
ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं। तब से ही पार्टी में खलबली मच गई है। जहां एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं अब प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी की ओर से बीते बुधवार को राउज एवेन्यू के स्पेशल जज राकेश सयाल की कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 70, 73 और पीएमएलए की धारा 65 के तहत ओपन एनडिड नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की गुहार लगाई है।
ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं। तब से ही पार्टी में खलबली मच गई है। जहां एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं अब प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी की ओर से बीते बुधवार को राउज एवेन्यू के स्पेशल जज राकेश सयाल की कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 70, 73 और पीएमएलए की धारा 65 के तहत ओपन एनडिड नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की गुहार लगाई है।
20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना का दिया आदेश
हालांकि ईडी के वकील ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांग की है। बताते चलें कि कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। वहीं कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को करेगी। बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही ईडी की शिकायत पर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ समन जारी कर 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि ईडी ने आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत का रुख किया है। जहाँ ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। ईडी के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने की मांग की है। अदालत ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
इसके पहले दिल्ली की एक अदालत ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्ला खान को 20 अप्रैल को पेश होने के लिए बुलाया है। वही 5 अप्रैल को अमानतुल्ला खान के द्वारा वक्फ बोर्ड मामले के संबंध में समन नहीं लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने शिकायत दर्ज की थी।
अदालत ने जमानत की खारिज
बताते चलें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 190 और 200 के तहत पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की धारा 50 (शक्ति) के तहत जारी समन का पालन नहीं करने पर शिकायत दर्ज की।
अदालत ने पहले मामले में खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि इससे पहले, ईडी ने इस मामले में पांच संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज की थी, जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी भी शामिल थे, जिन्हें एजेंसी ने नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। आरोपपत्र में आप विधायक को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। हालांकि, एजेंसी ने आरोपपत्र में यह आरोप लगाया कि संपत्तियाँ खान के इशारे पर खरीदी गईं।
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