ग्रेटर नोएडा के लंबे समय से बंद डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री हुई शुरू : जिला प्रशासन का आदेश हाई कोर्ट ने किया कैंसिल 

ग्रेटर नोएडा में लोग तेजी से प्लॉट खरीद रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ग्रेटर नोएडा की डूब क्षेत्र की कृषि भूमि पर रजिस्ट्री प्रक्रिया पर जिला प्रशासन के आदेश के बाद रोक लगा दी गई थी।  जबकि शुक्रवार को फिर से यहां पर रजिस्ट्री शुरू हो गई है। जिससे लोगों की परेशानी से छुटकारा मिल गया है।

Sep 7, 2024 - 17:30
ग्रेटर नोएडा के लंबे समय से बंद डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री हुई शुरू : जिला प्रशासन का आदेश हाई कोर्ट ने किया कैंसिल 

ग्रेटर नोएडा में लोग तेजी से प्लॉट खरीद रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ग्रेटर नोएडा की डूब क्षेत्र की कृषि भूमि पर रजिस्ट्री प्रक्रिया पर जिला प्रशासन के आदेश के बाद रोक लगा दी गई थी।  जबकि शुक्रवार को फिर से यहां पर रजिस्ट्री शुरू हो गई है। जिससे लोगों की परेशानी से छुटकारा मिल गया है। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद लंबे समय से रुकी रजिस्ट्री प्रकिया शुरू हो गई है। बताते चलें कि सदर तहसील में पहले दिन पांच रजिस्ट्री हुई है।

जुलाई में नई व्यवस्था हुई थी लागू 

दरअसल साल 2020 में हुई आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में जिला प्रशासन ने डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही किसी भी भूमि की रजिस्ट्री से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया था। जबकि जुलाई 2024 में एक नई व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें रजिस्ट्री के लिए एडीएम के पास आवेदन करना तय किया गया था। हालांकि एडीएम स्तर से प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी जाती थी। यह रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर आनी होती थी। अगर 30 दिनों में रिपोर्ट नहीं आती थी, तो आवेदन को निरस्त मान लिया जाता था। स्वीकृति मिल जाती थी, तो तहसील और सिंचाई विभाग उसका सत्यापन करता था।

लोगों ने हाई कोर्ट का किया रुख 

गौरतलब है कि डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री पर लगी रोक से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। हालांकि जिसको हटवाने के लिए लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। जबकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार यानी कि 6 सितंबर से जिले में रजिस्ट्री एक बार फिर से शुरू हो गई है। जहां पहले दिन जेवर और दादरी तहसीलों में कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। वहीं, सदर उपनिबंधक प्रेम प्रकाश के मुताबिक, डूब क्षेत्र में कृषि भूमि की रजिस्ट्री सशर्त की जा रही है।  उनका कहना है कि खरीद-बिक्री वाली जमीन पर कोई पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए। जबकि उन्होंने यह साफ़ कर दिया कि भविष्य में कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

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