कोर्ट में केजरीवाल की मांग : मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी सुनीता को मौजूद रहने की मिले अनुमति
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत सुनवाई करेगी। इस अर्जी में सीएम केजरीवाल ने जेल अधिकारियों और ईडी से मांग की है कि सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत सुनवाई करेगी। बताया जा रहा है कि अवकाशकालीन न्यायाधीश मुकेश कुमार इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अन्य अर्जी दायर की है। इस अर्जी में सीएम केजरीवाल ने जेल अधिकारियों और ईडी से मांग की है कि सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति दी जाए। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है।
चुनाव प्रचार के लिए मिली थी अंतरिम ज़मानत
गौरतलब है कि इससे पहले हुई सुनवाई में दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर मेडिकल टेस्ट के लिए अदालत में याचिका दायर कर सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, हालांकि कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी। बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से केजरीवाल तिहाई जेल में बंद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत मिली थी।
जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं
गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए। जहां स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है। वहीं अब केजरीवाल 19 जून तक जेल में रहेंगे।जबकि ईडी की ओर से बात रख रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने पिछली बार कहा था कि सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।
अंतरिम जमानत का किया दुरुपयोग
बता दें कि कोर्ट में एसवी राजू ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के 'दुरुपयोग' का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल के आचरण की आलोचना की थी। वहीं वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन के नेतृत्व में सीएम केजरीवाल के बचाव पक्ष ने यह दावा किया था, सीएम की डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के वजह से उनको अंतरिम जमानत याचिका जरूरी थी। जबकि इस दौरान ईडी की ओर से दलील दी गई थी कि केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में भी कराया जा सकता है।
उन पर सरेंडर से बचने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। हालांकि जेल में सरेंडर करने से पहले केजरीवाल की ओर से उनकी जमानत याचिका को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की गई थी। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। सीएम ने इस दौरान उन्हें गम्भीर बीमारी होने की बात बताई थी।
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