अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत बढ़ाने की मांग, किसी गंभीर बीमारी का जताया शक
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायिर की है। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन के लिए बढ़ाने की गुहार लगाई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है। जिसके बाद सीएम को लगातार चुनाव प्रचार का हिस्सा बनते हुए भी देखा गया। बता दें चुनाव के बीच सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायिर की है। जबकि कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन के लिए बढ़ाने की गुहार लगाई है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार केजरीवाल ने इसके लिए अपनी सेहत का हवाला दिया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद को किसी बड़ी बीमारी होने का शक जताया है।
केजरीवाल को किसी गंभीर बीमारी का है शक
दरअसल कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को शक है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। बता दें कि उन्होंने अपनी याचिका में कहा, कि गिरफ्तारी के बाद मेरा वजन 7 किलो घट गया है। वही उनका कहना है कि मेरा कीटोन लेवल हाई है। मुझे किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच की है। इसलिए मुझे PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। जबकि सेहत का हवाला देते सीएम केजरीवाल ने जांच करवाने के लिए उनकी ज़मानत याचिका 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है।
2 जून को सीएम को सरेंडर करना होगा
गौरतलब है कि, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला केस में अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देते हुए यह साफ़ कर दिया था कि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए ही अंतरिम जमानत दी है। तथाकथित दिल्ली के शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, तब से ही वह न्यायिक हिरासत के अंतर्गत तिहाड़ जेल में बंद थे।
51 दिन बाद जेल से बाहर आए थे केजरीवाल
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल 21 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए ज़मानत दी है। वही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सीएम केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। जबकि सीएम केजरीवाल को जिस मामलें में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। हालांकि दिल्ली सरकार की और से यह नीति अब समाप्त कर दी गई है। वहीं देखने वाली बात होगी कि सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं।
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