Hapur News : हापुड़ में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 26 हजार का जुर्माना

Hapur News : हापुड़ में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 26 हजार का जुर्माना

Hapur News : हापुड़ की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और त्वरित न्यायालय प्रथम की न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने आरोपी पति नवाब को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

2016 में हुई थी शादी, दहेज के लिए किया जाता था प्रताड़ित

विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव फफूड़ा निवासी सचिन ने 27 मई 2022 को हापुड़ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन नीलम की शादी 22 अप्रैल 2016 को हापुड़ के शिवगढ़ी निवासी नवाब के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही नवाब और उसके परिजन कम दहेज का ताना देकर नीलम को प्रताड़ित करते थे और बाइक व दो लाख रुपये की मांग करते थे।

संतान न होने पर देता था बांझ का ताना, भूखा प्यासा रखता था

पीड़ित पक्ष ने बताया कि दहेज की मांग पूरी न होने के साथ संतान न होने पर भी नीलम को बांझ कहकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उसे भूखा प्यासा रखा जाता था। नीलम ने कई बार अपने मायके वालों को अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही थी।

मायके वाले पहुंचे तो मृत मिली नीलम

27 मई 2022 को नवाब की सूचना पर जब नीलम के मायके वाले हापुड़ पहुंचे तो वह मृत अवस्था में मिली और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर नवाब को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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