स्क्रैप माफिया रवि काना और काजल झा को कोर्ट ने दिया झटका, रवि और काजल की ज़मानत याचिका हुई खारिज
स्क्रैप एवं सरिया माफिया रवि काना और उसकी महिला मित्र काजल झा को कोर्ट ने एक झटका दे दिया है। अब दोनों को झटका देते हुए इनकी जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर कर दिया है।
स्क्रैप एवं सरिया माफिया रवि काना और उसकी महिला मित्र काजल झा को कोर्ट ने एक झटका दे दिया है। जहां रवि काना और काजल झा ज़मानत का इंतजार कर रहे हैं। तो कोर्ट ने अब दोनों को झटका देते हुए इनकी जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर कर दिया है। दरअसल दोनों ने गैंगस्टर एक्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि इस दौरान न्यायालय ने माना की जमानत के लिए उनके पास पर्याप्त आधार नहीं है।
24 मई को दुष्कर्म के मामलें हुई थी सुनवाई
बता दें कि इस मामलें को लेकर एडीजीसी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से रवि और काजल की जमानत याचिका जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट में दायर की गई थी। हालांकि इनके द्वारा दिए गए इस याचिका का शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दिया। जबकि इससे पहले 24 मई को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रवि काना की याचिका पर सुनवाई हुई थी।
गिरोह के 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
दरअसल इस दौरान पीड़ित युवती के बयान के आधार पर न्यायालय ने उस मामले में भी जमानत याचिका स्वीकृत करने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया था। वहीं 27 मई को गैंगस्टर मामले में रवि काना और काजल झा की ओर से जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसमें पुलिस की ओर से इस मामलें में मजबूती से उनके खिलाफ पक्ष रखा गया था। बता दें रवि काना सहित उसके गिरोह के 16 लोगों के खिलाफ थाना बीटा-2 में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है।
250 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो चुकी है जब्त
गौरतलब है कि इस गिरोह के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक इस मामलें में गिरोह की 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है। वहीं अभी तक रवि काना को एक बार और काजल झा को पुलिस दो बार रिमांड पर भी ले चुकी है। बता दें कि दोनों ही माफिया को थाईलैंड के बैंकाक से गिरफ्तार किया गया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद रवि काना और काजल झा लुक्सर स्थित जिला कारागार में बंद है।
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