जैकी श्रॉफ के अंदाज में भिडू कहना पड़ेगा भारी, जाना पड़ सकता है जेल ऐक्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
जैकी श्रॉफ को आपने 'भिडू' बोलते हुए बहुत बार सुना होगा। एक्टर ने 'व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा' के अंतर्गत 'भिडू' शब्द के इस्तेमाल पर अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और आज भी हर दिल पर राज करने वाले जैकी श्रॉफ को आपने 'भिडू' बोलते हुए बहुत बार सुना होगा। वह फिल्मी पर्दे से लेकर आम जिंदगी में भी इस शब्द का जमकर इस्तेमाल करते हैं। बहुत संभव है कि आप भी उनसे प्रेरित होकर इस शब्द का इस्तेमाल करने रहे होंगे। अब तक इस शब्द को बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लोग मजे में दोस्तों के साथ इस शब्द का जमकर इस्तेमाल करते थे।
लेकिन अब ऐसा करना आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है। दरअसल एक्टर ने 'व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा' के अंतर्गत 'भिडू' शब्द के इस्तेमाल पर अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और इसके साथ ही उन्होंने कई संस्थानों के खिलाफ केस किया है।
15 मई को कोर्ट में होगी सुनवाई
बता दें कि जैकी दा ने 14 मई की दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों, आवाज और 'भिडू' शब्द के कथित 'अनधिकृत' उपयोग के लिए कई संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। वहीं 'लाइव एंड लॉ' के अनुसार , जैकी श्रॉफ की याचिका पर 15 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल अदालत के सामने दायर यह मुकदमा आज के डिजिटल युग में 'सेलिब्रिटी राइट्स' को लेकर काफी महत्वपूर्ण है।
भिडू का मतलब यह होता है
हालांकि जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के पहले अभिनेता नहीं हैं जिन्होंने यह केस दर्ज किया है। इससे पहले अनिल कपूर और महानायक अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स ने भी ऐसे ही 'व्यक्तित्व अधिकार' की रक्षा के लिए कानून का रास्ता अपनाया था। जानकारी के लिए बता दें कि 'भिडू' एक मराठी शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब जोड़ीदार से है।
अनिल कपूर ने 'झकास' के इस्तेमाल पर लिया था एक्शन
बता दें कि अनिल कपूर ने 'झकास' के इस्तेमाल पर लीगल एक्शन लिया था। पिछले साल सितंबर महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनिल कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें विभिन्न संस्थाओं को उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनकी तस्वीर, नाम, आवाज या उनके व्यक्तित्व से जुड़े 'झकास' शब्द के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई थी।
44 को लिंक कोर्ट ने ब्लॉक करने का था दिया आदेश
बता दें अनिल कपूर ने कोर्ट से उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, उनकी फोटो, उनके संक्षिप्त नाम AK, उनकी आवाज, या उनके फिल्मी किरदारों जैसे लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई, नायक और 'झकास' के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने AI, डीपफेक, कंप्यूटर जेनरेटेड ग्राफिक्स सहित किसी भी तकनीक के उपयोग से सुरक्षा की भी मांग की थी। वहीं एक्टर की कानूनी टीम ने तब अदालत में 44 ऐसे लिंक सौंपे थे, जिसे अदालत ने ब्लॉक करने का आदेश दिया था।
अमिताभ बच्चन ने दी थी कोर्ट में अर्जी
वहीं इससे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कोर्ट में एक ऐसी ही अर्जी दी थी। इसमें एक ज्वेलरी कंपनी को प्रचार के लिए उनके 'सेलिब्रिटी स्टेटस' का उपयोग करने से रोकने के लिए कहा गया था। दरअसल उस कंपनी ने प्रचार में अमिताभ बच्चन से मिलती-जुलती आवाज का इस्तेमाल किया था
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