राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 गौतमबुद्धनगर: गौतमबुद्धनगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियों को लेकर जनपद न्यायाधीश ने की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 गौतमबुद्धनगर: गौतमबुद्धनगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियों को लेकर जनपद न्यायाधीश ने की समीक्षा बैठक

गौतमबुद्धनगर, 31 अगस्त 2026। राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 गौतमबुद्धनगर

आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सोमवार को न्यायालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर अतुल श्रीवास्तव ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए।

जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि 12 सितंबर 2026 को जनपद मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय के साथ-साथ सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सहज एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करना है।

कई प्रकार के मामलों का होगा निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के न्यायिक एवं प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, दीवानी वाद, एमवी एक्ट एवं ई-चालान के मामले, आर्बिट्रेशन के वाद, लघु शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व तथा अन्य सुलह योग्य मामलों को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त सेवा संबंधी मामले, पेंशन से जुड़े मामले और श्रम संबंधी मामलों का भी निस्तारण कराया जाएगा। वहीं प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण से संबंधित मामलों को भी आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निपटाने का अवसर मिलेगा। विद्युत एवं बीएसएनएल के टेलीफोन बिल से संबंधित मामलों का भी पक्षकारों की सहमति से समाधान कराया जा सकेगा।

विभागों को पहले से मामलों की पहचान के निर्देश

बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित मामलों की अग्रिम रूप से पहचान करें और उनके निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई समय से पूरी करें। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करनी होगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गौतमबुद्धनगर अनुराग चंद्र सारस्वत को उनके अधीन आने वाले सभी विभागों में लंबित वादों की अग्रिम पहचान कर त्वरित निस्तारण की तैयारी शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में पुलिस विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, एनपीसीएल, स्वास्थ्य विभाग, बीएसएनएल समेत अन्य संबंधित विभागों को भी व्यापक स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अधिक से अधिक लोगों को मिले लाभ

जनपद न्यायाधीश ने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करा सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ विवादों का त्वरित समाधान संभव होता है।

उन्होंने यह भी बताया कि मामलों के निस्तारण के इच्छुक पक्षकार संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं।

यहां करें संपर्क

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर से संपर्क किया जा सकता है।

ई-मेल: dlsa.gbnnoida@gmail.com
मोबाइल नंबर: 9716535451, 7678643985

बैठक में अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत, मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी, प्रभारी जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक डीआरडीए नेहा सिंह सहित प्राधिकरण, पुलिस एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि पात्र वादों की जानकारी लेकर समय से संबंधित न्यायालय में संपर्क करें और लोक अदालत के माध्यम से त्वरित समाधान का लाभ उठाएं।

सौजन्य: सूचना विभाग, गौतमबुद्धनगर।

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