Hapur News : हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अपर जिला जज विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सुनसान जगह ले जाकर की थी वारदात
मामला पिलखुवा थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी अभिषेक उर्फ पन्नू 13 जुलाई 2026 को 6 साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया था। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया था।
सात दिन में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया और महज सात दिन के भीतर 20 जुलाई 2026 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से मामले की सुनवाई जल्द शुरू हो सकी।
दोनों पक्षों की बहस के बाद दोषी करार
कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी गईं। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अभिषेक उर्फ पन्नू को दोषी पाया। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के खिलाफ इस तरह के अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं, इसलिए कठोर सजा दिया जाना जरूरी है।
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