Hapur News : जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह प्रथम के निर्देशन में पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान जारी है। अभियान का प्रथम चरण 1 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है।

लक्ष्मी कंपोजिट विद्यालय में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम
जनपद के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को सिविल जज आभा द्वारा लक्ष्मी कंपोजिट विद्यालय नगर पालिका परिसर हापुड़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

छात्रों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की दी जानकारी
कार्यक्रम में बताया गया कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है और नाबालिग की सहमति कानूनन मान्य नहीं होती है। विद्यार्थियों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, लैंगिक अपराधों से बचाव, ऑनलाइन और सोशल मीडिया के सुरक्षित प्रयोग, साइबर उत्पीड़न, बाल विवाह, शिकायत करने की प्रक्रिया और पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखे जाने के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

असहज स्थिति में तुरंत जानकारी देने की अपील
विद्यार्थियों को समझाया गया कि किसी भी प्रकार की असहज स्थिति, दबाव, धमकी अथवा अनुचित व्यवहार को छिपाएं नहीं बल्कि तत्काल अपने माता पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें।
बच्चों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत पीएलवी गौरव सहगल, नीतू और तुलसी शर्मा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पॉक्सो से संबंधित कानून की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ विद्यालयों में सुरक्षित, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण वातावरण विकसित करना है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है।
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