NCR No PUCC No Fuel Rule नई दिल्ली/बुलंदशहर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने वाहनों को लेकर सख्त कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2026 से NCR के उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG देने पर रोक लागू होगी। यानी वाहन मालिकों को ईंधन भरवाने से पहले अपने वाहन का वैध PUCC रखना अनिवार्य होगा।
इस व्यवस्था के दायरे में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली शामिल हैं। पेट्रोल पंपों पर वाहनों के PUCC की जांच की व्यवस्था की जाएगी। रिपोर्टों के मुताबिक इसके लिए तकनीक और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमाणपत्र की वैधता जांचने की व्यवस्था भी की जा रही है।

NCR No PUCC No Fuel Rule, बिना PUCC पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा ईंधन
प्रशासन का उद्देश्य ऐसे वाहनों पर लगाम लगाना है जो निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना वैध PUCC के वाहन चालक पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद ईंधन नहीं ले सकेंगे। ऐसे में वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे 1 अक्टूबर से पहले अपने वाहन की प्रदूषण जांच करा लें और वैध प्रमाणपत्र हासिल कर लें।
बुलंदशहर के जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित पेट्रोल पंपों पर नियम के पालन को सुनिश्चित किया जाएगा।
पेट्रोल पंपों पर विवाद की आशंका, सुरक्षा की मांग
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों और कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति पैदा होने की आशंका भी जताई गई है। PUCC नहीं होने पर ईंधन देने से इनकार किए जाने के कारण बहस या झगड़े की स्थिति बन सकती है। इसी को देखते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को पत्र लिखकर पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए पहले ही अपने वाहनों की प्रदूषण जांच करा लें। वैध PUCC नहीं होने पर पेट्रोल, डीजल या CNG लेने में परेशानी हो सकती है।
1 नवंबर से दिल्ली में पुराने वाहनों पर भी सख्ती
वहीं, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर 2026 से अलग व्यवस्था लागू होगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-VI से नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उपलब्ध सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू रहेगा। CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
इसका मतलब है कि NCR से दिल्ली आने-जाने वाले वाहन मालिकों को अपने वाहन के ईंधन प्रकार और BS मानक की जानकारी रखना जरूरी होगा।
पार्किंग शुल्क भी होगा दोगुना
दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण प्लान में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करने का प्रावधान भी है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा संचालित पार्किंग सुविधाओं को इस शुल्क वृद्धि से बाहर रखा गया है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में PUCC आधारित ईंधन व्यवस्था, पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, पार्किंग शुल्क में बदलाव और अन्य उपायों को सर्दियों के दौरान लागू करने की तैयारी है। ऐसे में NCR के वाहन चालकों के लिए समय रहते PUCC अपडेट कराना और अपने वाहन के BS मानक की जानकारी रखना महत्वपूर्ण होगा।
वाहन मालिक अभी से रखें इन बातों का ध्यान
NCR में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नए नियम लागू होने से पहले वाहन मालिकों के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपने वाहन के PUCC की वैधता जांचें। यदि प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है तो समय रहते प्रदूषण जांच कराकर नया PUCC प्राप्त करें।
इसके अलावा दिल्ली आने-जाने वाले वाहन मालिक अपने वाहन का BS उत्सर्जन मानक और ईंधन प्रकार भी जांच लें। खासतौर पर पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के मालिकों को 1 नवंबर से लागू होने वाली दिल्ली की व्यवस्था की जानकारी रखना जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, अक्टूबर और नवंबर से NCR तथा दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम प्रभावी होने जा रहे हैं। बिना वैध PUCC ईंधन पर रोक, पुराने वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी जैसे कदमों का सीधा असर रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों पर पड़ेगा। प्रशासन की कोशिश है कि सर्दियों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए समय रहते इन उपायों को लागू किया जाए। ऐसे में वाहन चालकों के लिए जरूरी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और अपने वाहन के दस्तावेज, PUCC और उत्सर्जन मानकों की जांच पहले ही कर लें।
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